Fighting: आईएएस और डीजीएम के बीच मारपीट मामले में 25 नवंबर को सुनवाई

Ranchi: Fighting झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में एनटीपीसी, हजारीबाग के तत्कालीन डीजीएम राकेश नंदन सहाय और तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार के बीच मारपीट के मामले में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राकेश नंदन सहाय की ओर से वरीय अधिवक्ता पीपीएन राय और महेश कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया आईएएस सुनील कुमार के खिलाफ मारपीट का मामला बनता है। लेकिन निचली अदालत ने उनके शिकायत वाद को खारिज कर दिया, जो कि गलत है।

इसे भी पढ़ेंः Prisoners: सजा पुनरीक्षण बोर्ड की कार्यवाही और छोड़े गए कैदियों के बारे में ब्योरा दे सरकार

इसलिए हाई कोर्ट निचली अदालत को उपायुक्त के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी कर ली। इसके बाद सुनील कुमार की ओर से जवाब देने के लिए कोर्ट से समय देने की मांग की गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की।

बता दें कि वर्ष 2015 में एनटीपीसी के डीजीएम राकेश नंदन सहाय ने आईएएस सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि दस फरवरी 2015 को हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार ने अपने आवासीय कार्यालय में उनके साथ मारपीट की थी।

जांच के बाद पुलिस ने उपायुक्त सुनील कुमार को क्लीन चिट दे दी और अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस ने उपायुक्त के सुरक्षाकर्मी और चपरासी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। याचिका में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment