धनबाद जेल वापस नहीं लाए जाने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह ने जेल आईजी पर अवमानना चलाने की मांग की

रांचीः जेल आईजी बीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग को लेकर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

संजीव सिंह ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल लाने का आदेश दिया था।

लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश पर संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं होने के बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आइजी और जेल अधीक्षक पर खिलाफ आवेदन दिया था।

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लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत को निर्देश जारी करे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय पारित करे।

किसी पर अवमानना का मामला तभी चल सकता है, जब निचली अदालत अवमानना की कार्यवाही चलाने के हाईकोर्ट को प्रस्ताव भेजे। गौरतबल है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया।

जिसके खिलाफ उनकी ओर से धनबाद की निचली अदालत में आवेदन दिया गया। इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।

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