Encroachment: हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थित बनाए रखने का दिया आदेश, एसपी और डीएफओ से मांगी जानकारी

Ranchi: Encroachment: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हरमू में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है।

इसके अलावा अदालत ने एसपी और डीएफओ से अगल से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों से पूछा है कि जब प्रार्थी की ओर से इस मामले की जानकारी दी गई थी, तो आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।

इसे भी पढ़ेंः Conspiracy to topple the government: हेमंत सोरेन सरकार गिराने के आरोपी अशोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

इसको लेकर अधिवक्ता प्रभात सिंह सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत को बताया कि हरमू बीजेपी कार्यालय के पीछे आरोग्य नाम से अस्पताल चलता है। उनकी ओर से दावा किया गया कि इसका संचालन रिम्स के कॉर्डियो विभाग में कार्यरत डा राकेश चौधरी करते हैं।

कुछ दिनों पहले उन्होंने अस्पताल के पास खाली पड़ी हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सालों पुराना बरगद और पीपल का पेड़ भी काट दिया। इसकी शिकायत हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने नापी कर बताया कि जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

इसके बाद मामला कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। लेकिन फिर से चिकित्सक ने उक्त जमीन पर काम करना प्रारंभ कर दिया और इस दौरान उसने अपने पास हथियार भी रखा था। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत सक्षम पदाधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने निर्माण कार्य पर स्टेट्स को का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ेंः JSSC New Rule: सरकार के जवाब नहीं दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा- क्यों नहीं सारी नियुक्ति पर लगा दी जाए रोक

Rate this post
Share it:

Leave a Comment