Election petition: नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने के मामले में हाईकोर्ट ने मंत्री रामेश्वर उरांव को जारी किया नोटिस

Ranchi: Election petition झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत में पक्ष रखने के लिए मंत्री रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। इस मामले में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने छह सप्ताह में मंत्री रामेश्वर उरांव पक्ष रखने को कहा है। इसको लेकर लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से तथ्यों को छुपाया गया है।

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रामेश्वर उरांव पर इनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है। जबकि नियमानुसार सभी प्रकार की जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है। तथ्यों के छुपाने के कारण इनके निर्वाचन को रद किया जाए और सुखदेव भगत को निर्वाचित घोषित किया जाए। प्रार्थी की दलील सुनने के बाद अदालत ने मंत्री रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है।

घोटाले के आरोपी चीफ इंजीनियर की जमानत पर मांगी केस डायरी
एसीबी के विशेष अदालत में वित्तीय अनियमितता के आरोपी कृषि विभाग के चीफ इंजीनियर यादवेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पुलिस से केस डायरी की मांग की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी ने छह दिसंबर को अदालत में सरेंडर किया था। तब से वे जेल में हैं। आरोपी के खिलाफ एसीबी ने 2016 में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज है।

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