Dismissal: नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी हाईकोर्ट

Ranchi: Dismissal झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में फिजिकल मोड में सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

इसको लेकर धीरज कुमार सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जेएसएससी की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2017 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। बाद में नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

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इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने एक उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश देते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। इसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों का उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड में मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिनको कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक मिले थे।

इस दौरान नियुक्त हुए कई पुलिसकर्मी मेडिकली अनफिट पाए गए। सरकार ने नियुक्ति के एक साल बाद ऐसे लोगों को हटाने का आदेश दिया। उन लोगों ने एकल पीठ में सरकार के आदेश को चुनौती दी, लेकिन एकल पीठ ने सरकार के निर्णय को सही बताते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद हटाए गए पुलिसकर्मियों की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि बिना उनका पक्ष जाने ही सरकार ने उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि उन्हीं लोगों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड में फिट पाया गया है।

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