दलबदल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड स्पीकर की याचिका खारिज की, कहा हाईकोर्ट वापस जाए

दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और स्पीकर की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है आप झारखंड हाई कोर्ट में ही कहें।

इधर, झारखंड हाई कोर्ट 13 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब सभी लोगों की निगाहें झारखंड हाई कोर्ट पर होंगी। क्योंकि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है और स्पीकर और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा के स्पीकर की ओर से कहा गया कि दलबदल मामले में स्पीकर को नोटिस जारी करने अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस पर अदालत ने कहा कि आपको जो कहना है आप हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखें। इसके बाद याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर पूछा था क्यों न आप के खिलाफ दलबदल की कार्यवाही की जाए। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी ओर से कहा गया कि स्पीकर को दलबदल मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी।

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