Defection case: बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई

रांचीः भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले में करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली। अदातल ने गुरुवार को आदेश देने की बात कही।

इसके बाद अदालत गुरुवार को पहले केस के रूप में सुनवाई करने का निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल को लेकर स्पीकर द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने की वैधता को चुनौती दी गई है।

इसे भी पढ़ेंः हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में हाईकोर्ट में चार जनवरी को होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान उनकी ओर कहा गया कि विधानसभा के नियमानुसार दलबदल मामले में स्पीकर स्वंय से नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं, जबतक की कोई इसके लिए आवेदन न दें।

इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि स्पीकर को ऐसा करने का अधिकार है और उन्होंने विधानसभा नियम के दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल का नोटिस जारी किया है।

इस दौरान भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष माना है, लेकिन स्पीकर ने अभी तक इसकी मान्यता नहीं दी है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment