CT scan machine purchase: हाईकोर्ट ने रिम्स से पूछा- खरीदारी की अनुमति देने में क्यों हुई देर, क्या किसी के इंट्रेस्ट के लिए ऐसा हुआ

Ranchi: CT scan machine purchase झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स के लिए सीटी-स्कैन मशीन की खरीदारी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब निर्धारित समय में सीटी- स्कैन मशीन को खरीदा जाना था तो उक्त अवधि में मशीन खरीदने में देरी क्यों की गई।

सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से कहा गया रिम्स में एक सीटी स्कैन मशीन चालू कर दी गई है और दूसरी सीटी स्कैन मशीन खरीदारी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसके लिए एक समय निर्धारित था। रिम्स की गवर्निंग बाडी से अनुमोदन मिलने में देरी हो गई। इस वजह से कंपनी को कार्यादेश देने में देर हुआ।

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इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि मशीन की खरीदारी के लिए अनुमति देने में देरी क्यों गई है। क्या यह माना जाए कि यह किसी के इंटरेस्ट के लिए किया गया है। अदालत ने कहा कि लगता है रिम्स ऐसे नहीं सुधरेगा। अब जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है कि आखिर किसकी वजह से देरी हुई है।

इस दौरान अदालत ने रिम्स में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र पर दवा आपूर्ति किए जाने से संबंधित जानकारी मांगी।
रिम्स की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसके बाद रिम्स के निदेशक ऑनलाइन अदालत में पेश हुए और पूरी स्थिति की जानकारी दी।

अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि रिम्स में चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदारी की अदालत निगरानी कर रही है। ऐसे में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस मामले में विभागीय मंत्री हस्तक्षेप करते हैं, तो कोर्ट उन्हें प्रतिवादी बना सकती है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं प्रतीत हो रही है। इस पर रिम्स निदेशक ने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अदालत रिम्स से अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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