सामूहिक दुष्कर्म में कोर्ट ने चार नाबालिग को सुनाई आजीवन की कारावास सजा


रांची: रांची पोक्सो सह चिल्ड्रेन की विशेष अदालत की ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्‍कर्म करने के आरोपी चार नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में चार नाबालिग को दोषी ठहराते हुए उन्‍हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला रांची के चान्हो थाना क्षेत्र का है। 4 मार्च 2018 को जब पीड़िता शाम के समय शौच के लिए घर से दूर गई थी, तो गांव के ही छह नाबालिगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के बयान पर छह नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इसके बाद नाबालिगों का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) में भेजा गया। वहां से 16 वर्ष से अधिक उम्र के चार आरोपियों के मामले की सुनवाई के लिए पोक्सो सह चिल्ड्रेन की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 

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16 साल से कम उम्र वाले दो आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही हुई। दो नाबालिगों को जेजे बोर्ड ने 7 जून 2019 को 10-10 हजार रुपये जुर्माना व आगे से किसी भी प्रकार के अपराध में न शामिल होने का बाउंड भरवा कर रिहा कर दिया था।

इस मामले में मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, पीड़िता के मां-पिता, चिकित्सक व केस के जांच अधिकारी की गवाही कराई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने उक्त फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 

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