Court News: थानेदार से मारपीट के मामले में विधायक दीपिका पांडेय सिंह को राहत बरकरार

Ranchi: Court News झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में निलंबित थानेदार के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया।

अदालत ने प्रतिवादी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने दीपिका पांडेय सिंह को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने विधायक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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विधायक के खिलाफ गोड्डा के मेहराम थाना के पूर्व थानेदार एसआइ गौतम कश्यप ने मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके खिलाफ दीपिका पांडेय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका कर कहा है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। इसलिए प्राथमिकी रद कर देनी चाहिए।

पूर्व थाना प्रभारी गौतम का आरोप है कि मेहरमा के पिरोजपुर स्थित राजेश लाला के घर में उन्हें चाय पर आमंत्रित किया गया था। इसी दौरान विधायक अपने पीए के साथ वहां आईं और पीए रोबिन मिश्रा ने गौतम का कॉलर पकड़ लिया और मारपीट की। विधायक ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

विधायक ने पूर्व निलंबित थाना प्रभारी कश्यप गौतम के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सवाल किया कि एक निलंबित पुलिस पदाधिकारी देर शाम आठ बजे किसी नागरिक के घर पर बैठ कर थाना की संचिका के साथ क्या कर रहा था। विधायक ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। विधायक ने कहा कि थाना को दलालों का अड्डा बनते देख चुप बैठ कर नहीं रह सकती। फर्जी केस कर उनपर दवाब बनाने की कोशिश हो रही है।

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