Court News: हाईकोर्ट के गलत जानकारी देने पर हजारीबाग के उपायुक्त और नगर आयुक्त तलब

Ranchi: Court News झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हजारीबाग में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की दलील सुनने के बाद अदालत ने हजारीबाग के उपायुक्त और नगर आयुक्त को तलब किया है।

अदालत ने उनसे पूछा है कि जब वादी की ओर से पेश फोटो में मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिख रहा है, तो शपथ पत्र दाखिल कर कैसे कहा गया है कि इन वार्डों में सारी सुविधाएं दी जा रही है। मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। इस दिन दोनों अधिकारी कोर्ट में हाजिर होंगे।

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इसको लेकर मिथिलेश दुबे की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि हजारीबाग के वार्ड नंबर 1, 2, 10, 21, 22, 23, 24, 36 में सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट और कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि उक्त वार्ड में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी ओर से इन वार्डों की स्थिति की फोटो कोर्ट में पेश की गई। देखने के बाद अदालत ने कहा कि यहां तो हालात बदतर हैं। न तो नाली है और न ही सड़क है और वहां के निगम के अधिकारी कोर्ट में गलत दावा कर रहे हैं। इस पर अदालत ने उपायुक्त और नगर आयुक्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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