कोरोना संक्रमण पर बार काउंसिल का आदेश, फिजिकल कोर्ट की सुनवाई में शामिल न हों वकील

Ranchi: Jharkhand State bar Council झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के बार संघों के भवन बंद करने का आदेश ने दिया है। बार भवनों में वकील, उनके स्टॉफ समेत किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में वकीलों के संक्रमित होने के बाद बार काउंसिल ने यह निर्णय लिया है।

इस संबंध में बार काउंसिल ने राज्य के सभी बार संघों को आदेश भेज कर इसका पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की बात भी बार काउंसिल ने कही है। बार काउंसिल ने राज्य के किसी भी अदालत में वकीलों के फिजिकल सुनवाई में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है।

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काउंसिल ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायिक या कार्यपालक किसी भी कोर्ट में वकील फिजिकल सुनवाई में शामिल न हो। सभी संघों से इसके अतिरिक्त अन्य एहतियात भी स्थानीय स्तर पर उठाने की छूट प्रदान की है, उधर काउंसिल ने सभी बार संघों से 15 दिनों तक अदालत की कार्यवाही स्थगित रखने के प्रस्ताव पर सहमति मांगी है। जल्द ही बार काउंसिल इस संबंध में चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगी।

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