Contempt: महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में 14 दिसंबर को सुनवाई

Ranchi: Contempt झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले सुनवाई हुई।इस दौरान कुछ दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। इस मामले अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

अदालत ने इस बीच याचिका की त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है। बता दें कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की टिप्पणी को अमर्यादित मानते हुए एक सितंबर को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया था।

इसे भी पढ़ेंः Appointment: पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति किए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि 13 अगस्त को महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने जो बयान दिया, वह न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करने वाला था। उनका कथन किसी एक जज के खिलाफ नहीं, बल्कि अदालत के खिलाफ था। अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है, लेकिन महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने जिस तरीके से न्याय के मंदिर की भावना को चोट पहुंचाई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

इसके बाद अदालत ने आपराधिक अवमानना चलाने के लिए इनके खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके खिलाफ महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने अपील दाखिल करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ को स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी करने अधिकार नहीं है और इसमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment