Conspiracy to topple the government: हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपी रवि केजरीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश में आरोपी झामुमो के पूर्व नेता रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के राज्य सरकार के इस अंडर टेकिंग पर अदालत ने उन्हें प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है कि इस बीच प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक रवि केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई है।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद की ओर से कहा गया कि इस मामले में राज्य सरकार अतिरिक्त प्रति शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है। इसलिए उन्हें समय प्रदान किया जाए। वादी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने इसका विरोध किया।

उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अशोक अग्रवाल के मामले में हाई कोर्ट पूर्व में संबंधित प्राथमिकी को देख चुकी है। दोनों पर आरोप बिल्कुल समान है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में भी दोनों पर समान आरोप लगाया गया है।

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ऐसे में सरकार किस नियत से समय की मांग कर रही है यह समझा जा सकता है। इस पर अदालत ने अपर महाधिवक्ता से कहा कि यदि सरकार की ओर से यह अंडर टेकिंग दी जाती है कि इस बीच प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तभी अदालत उन्हें प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान करेगी।

इस पर अपर महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट में अंडर टेकिंग दी गई है कि अगली सुनवाई तक प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने इसको रिकॉर्ड पर लाते हुए सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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