रिम्स के नए निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ, तुलसी महतो की याचिका खारिज

रांची। राजधानी स्थित रिम्स के नए निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसको लेकर तुलसी महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने तुलसी महतो की याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान तुलसी महतो की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया था कि रिम्स के नए निदेशक के नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद करते हुए उन्हें निदेशक बनाया जाए। क्योंकि रिम्स निदेशक के लिए गठित सलेक्शन कमेटी ने वर्ष 2018 की पैनल लिस्ट में उन्हें दूसरे स्थान पर रखा था।

जबकि कमेटी ने पहले स्थान पर डीके सिंह को रखा था। फिलहाल डीके सिंह रिम्स से चले गए हैं ऐसे में अब रिम्स का निदेशक बनने का उनका अधिकार है, क्योंकि पैनल लिस्ट तीन साल के लिए होती है।

रिम्स के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सलेक्शन लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम हो वह यह नहीं कह सकता है कि उसी लिस्ट के अनुसार ही नियुक्ति की जानी चाहिए। नियुक्ति करने वाले का यह अधिकार होता है कि वह नयी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले या पुराने पैनल के आधार पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति करे।

इसके अलावा कोई भी पैनल लिस्ट तीन साल के लिये प्रभावी नहीं होती है। बता दें कि तुलसी महतो ने हाई कोर्ट में आइए याचिका दाखिल कर रिम्स निदेशक की नियुक्त पर रोक लगाने की मांग की थी।

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