सीएम हेमंत सोरेन के काफिल पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के काफिल पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने भैरव सिंह की जमानत पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत प्रदान कर दी।
अदालत ने भैरव सिंह को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी की मांग की थी। अदालत ने माना है कि सीएम के काफिल पर हमला सुनियोजित नहीं था।
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सुनवाई के दौरान भैरव सिंह के अधिवक्ता विभाष सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। वहीं, मामले में नामजद पांच आरोपितों को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सात जनवरी को भैरव सिंह निचली अदालत में सरेंडर किया था, तब से वह जेल में है।
भैरव सिंह की जेल की अवधि को देखते हुए उसे जमानत मिलनी चाहिए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भैरव सिंह पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। सीएम के काफिल पर हमले और इनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
बता दें कि ओरमाझी में एक युवती के दुष्कर्म की हत्या के बाद किशोरगंज चौराहे पर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। शाम को सीएम हेमंत सोरन का काफिला प्रोजेक्ट भवन से अपने आवास जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने सीएम के काफिले पर हमला करने की कोशिश की थी।