कैशकांडः जेई के आवास से मिले थे ढाई करोड़, कोर्ट ने ईडी से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

कैशकांडः झारखंड हाई कोर्ट में तत्कालीन कनीय अभियंता सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर स्थित आवास से ढाई करोड़ रुपये की बरामदगी मामले की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने ईडी को मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल निर्धारित की गई है।

इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के कनीय अभियंता सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर आवास से नवंबर 2019 में ढाई करोड़ रुपये बरामद हुए थे।

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एसीबी ने मामले में सिर्फ सुरेश प्रसाद को जेल भेज दिया। मामले में आगे न तो कोई जांच की गई और न ही कोई कार्रवाई हुई। इतनी बड़ी राशि बरामद होने पर आयकर विभाग को भी सूचित नहीं किया गया। मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की भी सहभागिता है। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच ईडी कर रही है। इसलिए अलग से कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। एसीबी की टीम ने सुरेश प्रसाद को 10 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। जहां से करीब ढ़ाई करोड़ रुपये बरामद हुए थे।

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