Bhati murder case: पूर्व सांसद डीपी यादव को हाईकोर्ट ने किया बरी, सीबीआई कोर्ट से मिली थी आजीवन कारावास

Nainital: Bhati murder case उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को दरकिनार करते हुए डीपी यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी।

उत्तर प्रदेश का बेहद चर्चित मामला था। जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूर्व सांसद धर्मपाल यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था।

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15 फरवरी 2015 को कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह देहरादून जेल में बंद था। हाईकोर्ट में उसकी ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई चल रही थी और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तीन बार शॉर्ट टर्म बेल मिल चुकी थी। अन्य आरोपियों की सजा पर अभी निर्णय नहीं आया है। डीपी यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

पिछले महीने नैनीताल हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी।

करन यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका लंबे समय से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। पत्नी की देखभाल के लिए उसे एक माह की औपबंधिक बेल दी जाए। इस पर कोर्ट ने करन को पत्नी की तीमारदारी के लिए एक माह की अंतरिम जमानत दी थी।

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