बड़हरवा टोल प्लाजा विवादः डीएसपी प्रमोद मिश्रा को HC से राहत नहीं, 6 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश

बड़हरवा टोल प्लाजा विवादः झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एस चंद्रशेखर की पीठ में बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद (Barharwa toll plaza dispute) मामले में ईडी (ED) के समन के खिलाफ डीएसपी प्रमोद मिश्रा (DSP Pramod Mishra) की ओर से याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा छह मार्च को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

डीएसपी को ईडी नहीं करेगी गिरफ्तारः कोर्ट

अदालत ने कहा कि पूछताछ के दौरान ईडी डीएसपी गिरफ्तार नहीं करेगी। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की गई है। मामले में अदालत ने ईडी से जांच की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। ईडी के समन के खिलाफ डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद मामला

बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद मामले में सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीनचिट देने के मामले में ईडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन किया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि डीएसपी ने ही जांच अधिकारी को मामले की जांच नहीं करने और क्लीनचिट देने का आदेश दिया था।

ईडी के अधिकार को दी है चुनौती

प्रमोद मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह मामला एक टेंडर विवाद का है। यह मामला पूरी तरह से पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में ईडी को मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है और न ही पुलिस अधिकारियों को समन कर सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले भी डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था उन्हें हाई कोर्ट में ही अपनी बातों को रखना चाहिए। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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