चार करोड़ के घोटाले के आरोपी बैंककर्मी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत


रांची। झारखंड को- अपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरायकेला के चार करोड़ के घोटाले में आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने प्रार्थी को जमानत प्रदान की। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में प्रार्थी मदनलाल प्रजापति के नहीं रहने को कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना है।

सुनवाई के दौरान वर्चुअल तरीके से उपस्थित सीआइडी के डीएसपी से अदालत ने पूछा कि प्रार्थी पर क्या आरोप है? डीएसपी ने अदालत को बताया कि बैंक के कंप्यूटर से छेड़छाड़ सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें प्रार्थी नहीं था। इससे पूर्व अधिवक्ता विकास कुमार ने प्रार्थी को निर्दोष बताया।

उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप निराधार है। बता दें कि प्रार्थी बैंक के असिस्टेंट मदनलाल प्रजापति ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, इस मामले की जांच सीआइडी कर रही है। इस घोटाला में छह आरोपी बनाये गये हैं।

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