रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी इला कांडपाल की अदालत ने मारपीट कर जख्मी करने से जुड़े एक मामले में ट्रायल फेस कर रहा दो भाई समेत तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इसमें सोनाहातू निवासी ठाकुर मुंडा, उसका भाई उपेन्द्र मुंडा और उसका बेटा मोहन मुंड़ा का नाम शामिल है। इनलोगों के खिलाफ मारपीट करने जख्मी करने के आरोप में इंद्र कुमार सिंह ने 5 जुलाई 2019 को सोनाहातू थाना में कांड संख्या 45 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान न तो सूचक, न ही डॉक्टर और न ही जांच अधिकारी गवाही देने कोर्ट पहुंचा। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए दिसंबर 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें 6 गवाहों का नाम शामिल था। लेकिन कोर्ट में 6 गवाहों में से कोई नहीं पहुंचा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को केस साबित करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। गवाहों को समन, वारंट समेत अन्य प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः गवाहों के नहीं आने के कारण कोर्ट ने तीनों आरोपी बरी करना पड़ा।