रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता सुखदेव नगर थाना अंतरगर्त पंचशील नगर निवासी कंचन सिन्हा (49) की सजा व जुर्माना को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी की अदालत ने 13 जून 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर कंचन सिन्हा को छह महीने की सजा और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
उसने पंचशील नगर की ही रहनेवाली ललिता देवी से 9.14 लाख रुपए का दोस्ताना कर्ज साल 2020 में ली थी। इसके बदले में उतने का चेक दी थी। समय पर कर्ज नहीं लौटाने पर जब चेक बैंक में डाला गया तो वह बाउंस कर गया। इसके बाद जनवरी 2021 में कंचन सिन्हा पति गिरिश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट केस की थी। अभियुक्त को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ लगाए आरोप को सही पाया था।