उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हुई हत्या के आरोप में जेल में बंद चार्जशीटेड आरोपी प्रतापगढ़ निवासी शूटर सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव को जबरदस्त झटका लगा है। उसने अपने आपको घटना के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए सीआईडी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जुवेनाइल एक्ट के तहत दाखिल याचिका पर अपर न्यायायुक्त सह सीआईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जो सबूत नाबालिग होने का पेश किया गया था, वह फर्जी निकला। उसने सबूत के रूप में आधार कार्ड दिया था। जब उस कार्ड की जांच की गई तो फर्जी पाया गया। हत्याकांड के समय उसकी उम्र 20 साल से अधिक थी।
अदालत ने उसकी ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दी। उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 के तहत 24 मई को याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। बता दें कि इस हत्याकांड का अंजाम तीन दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में दी गई थी। घटना की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने मार्च के पहले सप्ताह में शूटर प्रतापगढ़ निवासी रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में अब जल्द ही आरोप गठन किया जाएगा।