CTET और TET पास अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
हाई कोर्ट ने CTET और दूसरी जगह से TET पास अभ्यर्थियों शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शामिल होने का निर्देश दिया
हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने शर्त भी लगाई है।
अदालत ने कहा कि सीटेट व टेट पास अभर्थियों को तीन साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी।
अगर सरकार तीन साल में जेटेट की परीक्षा कराने में असफल होती है तो अभ्यर्थियों को इस शर्त से छूट मिल जाएगी।
इसको लेकर सीटेट पास अभ्यर्थी संघ की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 के बाद से राज्य में टेट की परीक्षा नहीं हुई है।
लेकिन झारखंड सरकार ने सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है।
ऐसे में सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट प्रदान की जाए।
ऐसे में सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट प्रदान की जाए।