Ranchi: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (National Games Scam) के अभियुक्त आरके आनंद (RK Anand) की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची के एजेसी-1 की अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए एसीबी विशेष कोर्ट (ACB Court) में हस्तांतरित कर दिया। जहां पर अगले सप्ताह अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
झारखंड हाई कोर्ट के प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद की गिरफ्तारी की तलवार लट रही है। इसको देखते हुए आरके आनंद की ओर से सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की गई है।
बता दें कि आरके आनंद को राष्ट्रीय खेल घोटाल में राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। क्योंकि वे उस दौरान आर्गनाइजिंग कमेटी के चैयरमैन थे। आरोप है कि उद्घाटन समारोह में गलत तरीके से मनपंसद को टेंडर देते हुए ज्यादा भुगतान किया गया है।
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हाई कोर्ट में आरके आनंद ने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ दिए गए अभियोजन स्वीकृति और प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी। उनका कहना था कि टेंडर में हो रही गड़बड़ी की जानकारी उन्होंने सरकार को दी थी। लेकिन उन्हें ही आरोपी बना दिया गया।
हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में ट्रायल के दौरान ही उनकी ओर से सारी बाते कहीं जाए। हाई कोर्ट के याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।