7th JPSC PT Exam News: सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम होगा जारी, जेपीएससी ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति

7th JPSC PT Exam News: सातवीं से दसवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए अनुमित मांगी है। जेपीएससी की ओर से संशोधित परिणाम जारी करने का ड्राफ्ट भी अदालत में दाखिल किया गया है।

इसमें सामान्य श्रेणी के 782 अभ्यर्थियों के चयन होने की संभावना है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। इस संबंध में कुमार सन्यम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने अदालत से प्रार्थी के आरोपों की जांच के लिए समय की मांग की थी।

अब जेपीएससी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि वह सातवीं से दसवीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करेगी। इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें सुधारा जाएगा और विज्ञापन और नियमावली के अनुसार ही रिक्त पदों को 15 गुणा परिणाम जारी किया जाएगा।

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25 जनवरी को सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया था कि जेपीएससी की ओर से सातवीं नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा आरक्षण दे दिया है, जबकि राज्य सरकार के पास प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई प्रविधान नहीं है। उनकी ओर से अदालत से प्रारंभिक परीक्षा को परिणाम रद कर संशोधित परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया था।

इस दौरान जेपीएससी ने शपथपत्र दाखिल कर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करने में आरक्षण देने की बात स्वीकार की थी और तीन सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। इसके बा आयोग की ओर से 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी।

सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परिणाम को दिसंबर 2021 में कुमार सन्यम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में तर्क दिया गया था कि सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, जो गलत है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की जानकारी परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन में नहीं थी।

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सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की नीति नहीं बनाई है, जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। पूर्व में हाई कोर्ट के समक्ष सरकार और जेपीएससी की ओर से इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था। जिस पर अदालत ने पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर चुकी है।

प्रार्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का दावा करते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी की 114 सीटें थीं। नियमानुसार 15 गुना परिणाम जारी होने पर सामान्य श्रेणी के 1710 अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 768 उम्मीदवारों का ही चयन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है।

कट ऑफ मार्क्स
श्रेणी – पहले – बाद में

ईबीसी- 252- 248
बीसी- 252- 248

ईडब्ल्यूएस – 238- 246
एससी- 238- 242

एसटी- 230- 232
यूएनआर- 260- 248

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