6th JPSC: हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं कार्मिक विभाग से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जेपीएससी का जवाब सुनने के बाद अदालत ने स्वास्थ्य एवं कार्मिक विभाग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही इनसे जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इसको लेकर प्रार्थी प्रशांत शांडिल्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वे नेत्रहीन श्रेणी के दिव्यांग है। देवघर में चिकित्सक से जांच कराने पर उनकी डिसेबिलटी चालीस फीसद बताई गई है लेकिन आयोग की ओर से उन्हें उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।

इसमें इनकी डिसेबिलटी तीस फीसदी थी, जबकि आरक्षण के लाभ के लिए चालीस फीसदी डिसेबिलटी होने चाहिए। वहीं, इनकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें सुधार होने की बात कही गई थी। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट सही है। इस पर अदालत ने सरकार, स्वास्थ्य व कार्मिक विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है।

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