6th JPSC Exam: जेपीएससी ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की अपील, कहा- मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं

Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से छठी जेपीएससी परीक्षा (6th JPSC) के मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ अपील याचिका दाखिल की गई है। आयोग की ओर से एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

दरअसल, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इसके खिलाफ जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई गडबड़ी नहीं है।

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परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) में क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल मार्क्स में जोड़ा जाना बिल्कुल सही है। जेपीएससी ने सभी प्रक्रिया विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुरुप किया गया है। इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

जेपीएससी से पहले इस मामले में नौकरी कर रहे करीब सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। उनकी याचिका में भी जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को सही बताया गया है।

बता दें कि जून 2021 में झारखंड हाईकोर्ट के एकलपीठ ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद आयोग की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया था। अदालत ने इस मामले में जेपीएससी को आठ सप्ताह में संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इस परीक्षा में 326 पदों पर नियुक्ति हुई थी।

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