6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी में दिव्यांग को आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi: 6th JPSC Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में छठी जेपीएससी नियुक्ति में आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है। इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

इसको लेकर प्रार्थी रवि कुमार मंडल की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी बीसी वन कैटेगरी से आता है। इसके अलावा दिव्यांग (कम दृष्टि) भी है। उनका चयन हुआ था लेकिन उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई।

उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। उनका अंक भी अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से मौखिक रूप से कहा गया कि प्रार्थी को चयन हुआ था लेकिन कैडर आवंटन में उन्हें योजना सेवा मिला था।

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कहा गया कि प्रार्थी के पास योजना सेवा के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण इनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि इससे संबंधित एक याचिका खंडपीठ में लंबित है। इस पर अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सिविल कोर्ट में हुआ वैक्सिनेशन
सिविल कोर्ट के नए बार भवन के स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया। जिसमें कोविशील्ड के 60 डोज एवं कोवैक्सिन के 20 डोज अधिवक्ताओं के साथ अन्य को लगाए गए। टीकाकरण के साथ-साथ कोरोना जांच भी किया गया। जिसमें 37 एंटीजन टेस्ट तथा 60 आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ।

जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने वकीलों से आग्रह किया है कि वे कोरोना से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज जरूर लगवाएं। निकट भविष्य में कमेटी वैसे लोगों को बार भवन के साथ सिविल कोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देगी। जिन्होंने टीका का दोनो डोज नहीं लिया है।

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