रांचीः गुमला विधायक भूषण तिर्की पर आरोप गठन 4 Sep को संभव, व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का है निर्देश
पूर्व विधायक रहते दिसंबर 2016 में दर्ज की गई है प्राथमिकी
रांचीः नायायज मजमा लगाकर रोड जाम करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत अन्य आरोप में आरोपी गुमला विधायक भूषण तिर्की समेत छह आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। इसके लिए अदालत ने कई निर्धारित तारीखों से बुला रही है। आरोपियों का डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर चुकी है। 8 साल पुराने मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में चल रही है। अदालत ने आरोपियों को निर्धारित तारीख में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 सितंबर निर्धारित की है।
आरोप गठन होने के बाद ही मामले में केस साबित करने के लिए अभियोजन सबूत पेश करेगा। भूषण तिर्की के विधायक बनने के बाद मामला गुमला कोर्ट से स्थानांतरण होकर रांची का एमपी/एमएलए कोर्ट आ गया है। साल 2021 से ही मामला आरोप गठन पर चल रहा है। गुमला जिले में दो दिसंबर 2016 को जिला प्रशासन ने रोड जाम करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत अन्य आरोप में गुमला के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश कुमार स्वांसी ने गुमला थाना में(421/2016) नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें जेएमएम के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक भूषण तिर्की, कैथोलिक महिला संघ के फ्लोरा मिंज, शीला टोप्पो, शांति मारग्रेट बाड़ा, पुष्पा किस्पोट्टा व रंजीत सरदार का नाम शामिल था। साल 2019 के चुनाव में भूषण तिर्की दोबारा विधायक बने हैं